दहेजहत्या में ससुर दोषी, फैसला कल

Updated at :19 Apr 2017 3:42 AM
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दहेजहत्या में ससुर दोषी, फैसला कल

एडीजे छह के न्यायालय मे हुई मामले की सुनवाई दहेज में भैंस व गाड़ी के लिए गला दबा कर बहू की कर दी थी हत्या राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी गंज टोल का मामला मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए […]

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एडीजे छह के न्यायालय मे हुई मामले की सुनवाई

दहेज में भैंस व गाड़ी के लिए गला दबा कर बहू की कर दी थी हत्या
राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी गंज टोल का मामला
मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी गंज निवासी आरोपी ससुर बौए लाल यादव को दफा 304 (B) भादवि में मंगलवार को दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगा. अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि सूचक रहिका थाना क्षेत्र के कनैल निवासी राम सेवक यादव कि पुत्री मृतका दुलारी देवी की शादी आरोपी के पुत्र लड्डु यादव के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद भैंस व गाड़ी के लिए आरोपी ससुर बौए लाल यादव, पति लड्ड् यादव एवं सास जीवती द्वारा प्रताड़ना दिया जाने लगा था.
एक अक्तूबर 2013 को शादी के अगुआ कैलाश यादव द्वारा सूचक को सूचना मिली थी कि बीती रात आपके पुत्री के साथ कोई घटना घट गयी. सूचना पर सूचक पिता राम सेवक यादव अपने पुत्री मृतका दुलारी देवी के ससुराल पहुंचा था. जहां वहां वह अपने पुत्री को मृत पाया था. तथा नाक के दाहिने छेद से झाग निकल रहा था एवं गर्दन पर खरोंच का निशान पाया था. ससुराल के लोग घर से भाग गये थे. इस बावत सूचक द्वारा राजनगर थाना कांड संख्या 184/13 दर्ज कराया था. बताते चले कि उक्त कांड के अभियुक्त पति लड्डु यादव का विचारण अन्य न्यायालय में चल रहा है.
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