दुष्कर्म मामले में दोषी करार, 21 को सजा पर फैसला

Updated at :19 Apr 2017 3:41 AM
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दुष्कर्म मामले में दोषी करार, 21 को सजा पर फैसला

मधुबनी : दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह ने आरोपी मो. रियाज उर्फ चुन्ना को दफा 376 भादवि में दोषी पाया है. अभियुक्त मो. रियाज उर्फ चुन्ना मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव का रहने वाला है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. क्या है […]

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मधुबनी : दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह ने आरोपी मो. रियाज उर्फ चुन्ना को दफा 376 भादवि में दोषी पाया है. अभियुक्त मो. रियाज उर्फ चुन्ना मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव का रहने वाला है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.

क्या है मामला. पूर्व लोक अभियोजक व सूचक के अधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी के अनुसार सूचिका पीड़िता के साथ अभियुक्त मो. रियाज द्वारा शादी के प्रलोभन देकर करीब 10 महीने तक यौन शोषण करता रहा. इस दौरान गर्भवती हो जाने पर यह कह कर की बच्चा स्वस्थ्य रहेगा, धोखा देकर दवा खिला दिया था. जिससे पीड़िता का गर्भपात हो गया. बाद में शादी करने से इनकार कर दिया था. उक्त मामले को लेकर पीड़िता द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी झंझारपुर के न्यायालय में 24 दिसंबर 2010 को परिवाद दायर किया था.
न्यायालय ने अन्वेषण के लिये मधेपुर थाना को परिवाद भेज दिया था. अन्वेषण के दौरान अभियुक्त मो. रियाज उर्फ चुन्ना को दोषी पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था.
मधेपुर थाना क्षेत्र का मामला
शादी का झांसा देकर 10 महीनों तक करता रहा यौन शोषण
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