हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :16 Apr 2017 12:41 AM
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पूर्व दुश्मनी में गला दबा कर गायत्री देवी की कर दी थी हत्या जयनगर थाना क्षेत्र का मामला त्वरित न्यायालय प्रथम ने सुनाया फैसला मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र के बैरा में करीब पांच साल पूर्व हुए चर्चित गायत्री देवी हत्याकांड मामले को लेकर त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के […]
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पूर्व दुश्मनी में गला दबा कर गायत्री देवी की कर दी थी हत्या
जयनगर थाना क्षेत्र का मामला
त्वरित न्यायालय प्रथम ने सुनाया फैसला
मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र के बैरा में करीब पांच साल पूर्व हुए चर्चित गायत्री देवी हत्याकांड मामले को लेकर त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद हत्या आरोपी वैरा निवासी राम अशीष पासवान व नरेश पासवान को दफा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास कि सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को दस-दस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास ने बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा कि मांग की थी.
वही बचाव पक्ष से अधिवक्ता बालानंद ठाकुर ने बहस की.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार एक मई 2012 को सूचिका फुल कुमारी अपनी मां मृतका गायत्री देवी एवं दो छोटी बहन के अपने घर में सोई हुई थी. उक्त मुदालह अन्य लोगों के साथ छत से घर के अंदर प्रवेश कर गया था. तथा मृतका गायत्री देवी को मुंह दबाकर उठाकर ले गया और षडयंत्र के तहत गाय बांधने वाले घर में गला दबाकर हत्या कर दिया था. सूचिका के पिता सउदी अरब में कमाने वास्ते गया था. घटना का कारण पूर्व से दुश्मनी बतायी गयी थी . उक्त मामले में अपर लोक अभियोजक द्वारा बारह साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित करा कर गवाही दिलाया था. इस बाबत सूचिका फुल कुमारी द्वारा जयनगर थाना कांड संख्या 72/2012 दर्ज कराया था.
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