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10 बीडीओ, 9 सीओ पर जुर्माना

-आरटीपीएसः समय सीमा के अंतर्गत कार्य निष्पादन नहीं होने का मामला- मधुबनीः आरटीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यो के निष्पादन नहीं होने के कारण जिले के सात प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं छह अंचलाधिकारियों सहित कई राजस्व कर्मचारियों एवं पंचायत सचिवों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है. जिले में आरटीपीएस एक्ट के […]

-आरटीपीएसः समय सीमा के अंतर्गत कार्य निष्पादन नहीं होने का मामला-

मधुबनीः आरटीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यो के निष्पादन नहीं होने के कारण जिले के सात प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं छह अंचलाधिकारियों सहित कई राजस्व कर्मचारियों एवं पंचायत सचिवों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है. जिले में आरटीपीएस एक्ट के तहत कार्यो में शिथिलता को देखते हुए जिला पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीओ अनुमंडल के प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में लोकसेवा अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी द्वारा कार्यो के निष्पादित नहीं किये जाने के कारण विभिन्न पेंशनों व प्रमाण पत्रों के आवेदन एक्सपायरड (निरस्त ) हो चुके हैं. ऐसे प्रखंडों में जहां ऐसी गड़बड़ियां पाई गयी हैं उन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव पर अनुमंडलाधिकारियों द्वारा 2.32 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया हैं.

प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर पर पांच हजार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बासोपट्टी पर 10 हजार, प्रखंड विकास पदाधिकारी झंझारपुर पर 6 हजार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंधराठाढी पर 9 हजार, प्रखंड विकास पदाधिकारी लखनौर पर 9 हजार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर पर 9 हजार, प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलपरास 3 हजार, प्रखंड विकास पदाधिकारी खुटौना एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी लौकही पर 3 हजार. वहीं अंचलाधिकारी जयनगर पर 5 हजार, अंचलाधिकारी बासोपट्टी पर 5 हजार, अंचलाधिकारी फुलपरास पर 3 हजार, अंचलाधिकारी खुटौना पर 2 हजार, अंचलाधिकारी घोघरडीहा पर 3 हजार, अंचलाधिकारी लदनियां पर 5 हजार, अंचलाधिकारी झंझारपुर पर 15 हजार, अंचलाधिकारी अंधराठाढी पर 6 हजार, अंचलाधिकारी मधेपुर पर 9 हजार की राशि का जुर्माना लगा है.

फुलपरास के पंचायत सचिव पर 18 हजार, घोघरडीहा के पंचायत सचिव पर 36 हजार, पंचायत सचिव खुटौना पर 20 हजार, एवं पंचायत सचिव लौकही पर 12 हजार की राशि का जुर्माना लगा है. वहीं फुलपरास अंचल के राजस्व कर्मचारी पर 8 हजार, खुटौना अंचल के राजस्व कर्मचारी पर 8 हजार, घोघरडीहा अंचल के राजस्व कर्मचारी पर 8 हजार का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है. उक्त कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी व भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा की गई. इस आशय की जानकारी ई गवर्नेस के नोडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता डा. बीएन सिंह ने दी. उन्होंने बताया है कि जिले में आरटीपीएस के रैंकिग में सुधार के लिए अन्य अनुमंडलों में भी निरीक्षण कर आगे भी गड़बड़ी पाये जाने पर इस तरह की कार्रवाई की जायेगी.

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