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मधुबनी में बेटे की हत्या में पिता को आजीवन कारावास
मधुबनी : लौकहा ललमनियां क्षेत्र में रघुनाथ कामत की हत्या मामले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के कोर्ट में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ललमनियां निवासी जागे कामत को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. […]
मधुबनी : लौकहा ललमनियां क्षेत्र में रघुनाथ कामत की हत्या मामले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के कोर्ट में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ललमनियां निवासी जागे कामत को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि अभियुक्त ने पुत्र की हत्या कर घिनौना कार्य किया है. इसलिए इस कुकृत्य के लिए फांसी की सजा दी जाए. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार ने उम्र का वास्ता देते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या है मामला. 12 मई 2014 की रात्रि सूचिका प्रतिभा देवी अपनी तीन बेटियों के साथ सोई हुई थी. करीब 1-2 बजे रात्रि में चिल्लाने की अावाज पर सूचिका प्रतिभा देवी जब घर से बाहर आयी, तो देखा कि आरोपित जागे कामत बाकी आंगन में सो रहे अपने पुत्र रघुनाथ कामत पर चाकू चला रहा है. चटाई पर खून से लथपथ रघुनाथ कामत तड़प रहा है.
सूचिका को देखते ही आरोपी भाग गया था. इधर, ग्रामीणों की मदद से जख्मी रघुनाथ कामत को खुटौना अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस बाबत मृतक की पत्नी प्रतिभा देवी ने आरोपी ससुर के खिलाफ लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश
लोक अभियोजक श्री यादव के अनुसार आरोपी पर किये गये जुर्माने की राशि देने की स्थिति में उक्त रकम मृतक रघुनाथ कामत की पत्नी प्रतिभा देवी को देने के आदेश जारी किये गये हैं.
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