अनिबंधित वाहन को करा सकते हैं निबंधित

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Nov 2019 12:24 AM

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मधुबनी : अनिबंधित अथवा टैक्स नहीं देने वाले वाहन स्वामियों के लिए खुशी की खबर. तीन महीने के अंदर सर्वक्षमा योजना का लाभ लेकर वाहन स्वामी अपने अनिबंधित वाहनों का निबंधन करा सकते हैं. जिसके लिए 15 नवंबर से 15 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गयी है. जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने […]

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मधुबनी : अनिबंधित अथवा टैक्स नहीं देने वाले वाहन स्वामियों के लिए खुशी की खबर. तीन महीने के अंदर सर्वक्षमा योजना का लाभ लेकर वाहन स्वामी अपने अनिबंधित वाहनों का निबंधन करा सकते हैं. जिसके लिए 15 नवंबर से 15 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गयी है. जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने दी है.

उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन जिनका फिटनेश प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति हो गयी है वाहन के फिटनेश की समाप्ति अवधि के बाद प्रतिदिन 50 रुपये की दर से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. लेकिन सर्वक्षमा योजना में ऐसे वाहन स्वामियों को भी काफी राहत दी गई है.

क्या है योजना. सर्वक्षमा योजना में 15 नवंबर से तीन माह तक राज्य सरकार द्वारा कर प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित कृषि, व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर टेलर, व्यावसायिक तथा माल वाहक वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा की स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ 90 दिनों तक के लिए प्रदान की गयी है.
ऐसे वाहन जिनका कर बकाया है अथवा जिनका निबंधन नहीं हुआ है और वे वाहन सड़क पर चल रहा है तो अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर एक मुश्त 25 हजार रुपये विभाग में जमा कर दिया जाता है तो वाहन पर देय अर्थ दंड को सर्वक्षमा दी जायेगी. साथ ही वाहन को निबंधित कर दिया जाएगा.यदि उस वाहन पर पूर्व से ही निलाम पत्र दायर है तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा.
अन्य वाहन के नियम. अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक, मालवाहक वाहन जो अधिसूचना के एक वर्ष तक के कर प्रमादी हैं को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में बकाये कर के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर उस वाहन पर लगे अर्थदंड को सर्वक्षमा दी जायेगी. ऐसे वाहन पर भी निलाम पत्र दायर है तो विभाग उसे भी वापस ले लेगा.
ऐसे वाहन जो अधिसूचना जारी होने के निर्गमन की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय से कर देने से वंचित हैं तो उसे 90 दिनों के भीतर की अवधि में बकाये कर के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर उस वाहन पर लगने वाले अर्थदंड को माफ कर दिया जायेगा. सर्वक्षमा योजना में फिटनेश प्रमाण पत्र फेल वाहन को भी भारी छूट दी गई है. परिवहन विभाग के नियम के अनुसार वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के फेल हो जाने की स्थिति में प्रत्येक दिन के हिसाब से वाहनों से 50 योजना में 90 दिनों तक काफी छूट वाहन स्वामियों को दी गयी है.
लाभ उठाएं वाहन मालिक
परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि सर्वक्षमा योजना एक कल्याणकारी योजना है. इसमें वाहन स्वामियों को सरकार द्वारा वाहन कर से बचने का सुगम रास्ता उपलब्ध कराया गया है. इसका लाभ उठा सकते हैं.
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