कदाचार में झंझारपुर आइटीआइ कॉलेज के प्राचार्य को निलंबित करने की अनुशंसा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Oct 2019 12:41 AM

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मधुबनी : जिला पदाधिकारी ने बीते साल 2018 में 6 अगस्त को आईटीआई, झंझारपुर में हुए अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा (सेमेस्टर) की परीक्षा में कथित तौर पर कदाचार अपनाये जाने के कारण प्राचार्य, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, झंझारपुर बाजार, मधुबनी को निलंबित करने की अनुशंसा निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना से की है. इस […]

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मधुबनी : जिला पदाधिकारी ने बीते साल 2018 में 6 अगस्त को आईटीआई, झंझारपुर में हुए अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा (सेमेस्टर) की परीक्षा में कथित तौर पर कदाचार अपनाये जाने के कारण प्राचार्य, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, झंझारपुर बाजार, मधुबनी को निलंबित करने की अनुशंसा निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना से की है.

इस संबंध में उन्होंने पत्र प्रेषित किया है. जानकारी के अनुसार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पत्र के आलोक में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (सेमेस्टर) जुलाई 2018 के कदाचारमुक्त संचालन हेतु केन्द्र संख्या-13 बिहार आईटीआई, झंझारपुर पर पर्यवेक्षक के रूप में अजीत कुमार तिवारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, झंझारपुर की प्रतिनियुक्ति की गई थी.

जांच दल गठित : अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, झंझारपुर एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, विमल कुमार मंडल से स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्राचार किया गया. साथ ही मामले की गहन जांच हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, झंझारपुर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर का संयुक्त जांच दल गठित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया.
भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित जांच प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा पत्र द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रतिवेदन की कंडिका-02 के अनुसार प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर पर लगाये गये आरोप को लेकर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है.
इसके अतिरिक्त कंडिका-03 में है कि किसी व्यक्ति को आइटीआइ में नामांकन हेतु यदि दबाव बनाया गया तो प्राचार्य द्वारा पूर्व में किसी वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदन/आवेदन दिया जाना चाहिए था. यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि संस्थान द्वारा अपने आरोपों से बचने के लिए प्रतिनियुक्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर पर आरोप लगाया गया है,जो निराधार है.
साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा यह भी कहा गया कि प्राचार्य, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, झंझारपुर द्वारा अपना कृत्य को छिपाने एवं गलत मंशा के उजागर होने से बचने के लिए तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पर लगाया गया मनगढ़ंत आरोप बेबुनियाद एवं तथ्य से परे है. प्राचार्य के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा अनुरोध किया गया है, ताकि भविष्य में भी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे एवं प्रशासन के स्तर से नियमानुसार कार्य संपादन किया जा सकें.
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