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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास

मधुबनी :हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व ग्यारह वर्षीय नबालिग के साथ हुई दुष्कर्म मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में बुधबार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के दलील सुनने के बाद दोषी आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के कमलावरपट्टी […]

मधुबनी :हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व ग्यारह वर्षीय नबालिग के साथ हुई दुष्कर्म मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में बुधबार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के दलील सुनने के बाद दोषी आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के कमलावरपट्टी निवासी अरूण मंडल एवं ललित मडंल को दफा 376(डी) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

साथ ही न्यायालय ने आरोपी को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर एक एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही न्यायालय ने अन्य दफा 4 पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत दस-दस वर्ष साधारण कारावास की भी सजा सुनायी है. न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार कि ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण यादव ने न्यायालय से आरोपी द्वारा किए गए कुकृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कीथी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने कम से कम सजा की मांग की.
क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार दिनांक 30 जनवरी 2017 को सात बजे रात्री में घर से बाहर शौच के लिए गई थी. घर वापसी के दौरान उक्त दोनों अभियुक्तों ने पीड़िता का मुंह दबा कर गांव से उत्तर तकिया बांध ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया. होश आने पर पीड़िता ने घर आकर अपने परिजन को घटना की जानकारी दी थी. इस बावत पीड़िता द्वारा 31 जनवरी 2017 को हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

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