मधुबनी :बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी पाली निवासी छेदी दास को दफा 376 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने एक लाख जुर्माना भी लगाया है. अन्य दफा पोस्को एक्ट की धारा 4 एवं 6 में 20-20 वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है.
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नाबालिग से रेप मामले में एक को उम्रकैद की सजा
मधुबनी :बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी पाली निवासी छेदी दास को दफा 376 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास […]
साथ ही उक्त दफा में दस-दस हजार जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण यादव ने न्यायालय में बहस करते हुए कहा था कि आरोपी ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है. इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. जो समाज में ऐसे व्यक्ति के लिए सबक हो. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या है मामला : 3 मार्च 2018 को पीड़ीता अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर करीब तीन बजे शाम में पत्ता चुन रही थी. इसी दौरान आरोपी छेदी दास पीड़िता को जबरन पकड़कर दुष्कर्म किया था. पीड़िता घर जाकर अपने परिजन को बताने के बाद बेहोश हो गयी थी. इस बाबत पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.मुआवजा देने का आदेश : न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया कि विक्टिमकम्पनशेसन अधिनियम के तहत नियमानुसार पीड़िता को मुआवजा राशि दिया जाए.
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