मधुबनी : अररिया संग्राम ओपी थाना क्षेत्र के सपहा टोल में भैंस चरा रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अभियुक्त उक्त गांव के ही श्रीकांत महतो को 10 वर्ष कारावास की सजा हुई है. उक्त फैसला त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में शुक्रवार को हुई सजा पर दोनों पक्षों के बहस के बाद सुनायी. न्यायालय ने आरोपी श्रीकांत महतो को दफा 376 भादवि में 10 वर्ष कारावास के साथ साथ दस हजार जुर्माना भी लगाया है.
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दुष्कर्म मामले में एक को 10 वर्ष की कैद
मधुबनी : अररिया संग्राम ओपी थाना क्षेत्र के सपहा टोल में भैंस चरा रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अभियुक्त उक्त गांव के ही श्रीकांत महतो को 10 वर्ष कारावास की सजा हुई है. उक्त फैसला त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में शुक्रवार को हुई सजा […]
जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज तिवारी ने बहस करते हुए आरोपी का अपराध संगीन बताया. साथ ही कहा था कि आरोपी को अधिक से अधिक सजा दी जाए. जिससे समाज में ऐसे घटना करने वाले को सबक मिल सके. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार झा ने आरोपी के उम्र का वास्ता देते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या था मामला . अभियोजन के अनुसार 24 सितंबर 2013 को 11 बजे दिन में अपने ही गांव के बगल में पीड़िता भैंस चरा रही थी. वहीं आरोपी श्रीकांत महतो भी भैंस चरा रहा था. इसी दौरान अकेली पाकर आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ तालाब के किनारे ही दुष्कर्म किया था. एपीपी ने कहा कि उक्त आरोपी द्वारा इस घटना से आठ माह पहले भी पीड़िता के साथ घटना की गयी थी.
लेकिन गांव में ही पंचायती में गलती मानने पर माफी मिली थी. लेकिन फिर दूसरी बार घटना काे अंजाम दिया. इस बावत पीड़िता द्वारा अररिया संग्राम ओपी थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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