मधुबनी : राजनगर थाना क्षेत्र में 14 अप्रैल 2008 को राम बहादुर यादव के साथ मारपीट करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी राजनगर थाना क्षेत्र के चौधराना निवासी अजय यादव, अरूण यादव, जलदेव यादव, सुनील यादव एवं सकरी थाना क्षेत्र के बलिया निवासी शत्रुध्न यादव को दफा 323, 341 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक को चार चार हजार जुर्माने लगाते हुए प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के धारा 4 के तहत रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव व अधिवक्ता उमेश कुमार यादव ने बहस किया था. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिव शंकर राय ने बहस किया था.
क्या है मामला : अभियोजन के अनुसार 14 अप्रैल 2008 को सूचक राम बहादूर यादव कहीं छेका में जाने के लिए जा रहा था. इसी दौरान उक्त आरोपियों हरवे हथियार से लैश होकर सूचक के घर के सामने खाली जमीन पर खूंटा खंभा गाड़ने लगे. इस पर सूचक द्वारा मना करने पर सभी आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी कर दिया था.
घटना का कारण पूर्व से ही उक्त जमीन पर आरोपियों द्वारा घर बनना था. इस बावत सूचक द्वारा राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. एपीपी श्री यादव ने बताया कि जुर्माने की राशि को सूचक को देने का आदेश दिया है.