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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास

मधुबनी : अरेर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ने आयी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अरेर थाना क्षेत्र […]

मधुबनी : अरेर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ने आयी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी अनिल कुमार साह को दफा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 4 पोस्को एक्ट में भी 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी.

अभियोजन ने न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग. इस मामले को लेकर सरकार की ओर पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक (पोस्को) शशि भूषण यादव ने न्यायालय से कहा था कि शिक्षक का नाम समाज में उंचा है लेकिन उक्त आरोपी ने शिक्षक रहते नाबालिग बच्ची के साथ जो घिनौना कृत्य किया है. उसके लिए उसे अधिक से अधिक व कड़ी सजा दी जाए. वहीं बचाव पक्ष से बहस करते हुए अधिवक्ता विद्यानंद ठाकुर ने कहा कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है और पढाई करने वाला छात्र है उसे कम से कम सजा दिया जाए.
फोन पर करता था तंग
उक्त घटना के बाद उक्त आरोपी द्वारा फोन पर भी तंग किया जाने लगा. जिससे पीड़िता की पढ़ाई छूट गयी. जब उक्त घटना के बारे में पीड़िता की मां को जानकारी मिली तो उन्होंने पीड़िता के पिता जो बाहर प्राइवेट नौकरी करता था को सूचित किया. जानकारी मिलते ही पीड़िता का पिता घर आया और आरोपी के यहां शिकायत करने गया. पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट कर भगा दिया. फिर पीड़िता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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