नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 May 2019 12:55 AM
मधुबनी : अरेर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ने आयी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अरेर थाना क्षेत्र […]
मधुबनी : अरेर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ने आयी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी अनिल कुमार साह को दफा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 4 पोस्को एक्ट में भी 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी.
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