चार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Published at :25 May 2014 6:17 AM (IST)
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चार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मधुबनीः द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश चतुर्थ ने जानलेवा हमला के मामले में सुनवाई करते हुए. लखनौर थाना क्षेत्र के देवनगर कोरियापट्टी निवासी आरोपित महेंद्र महतो, जय कुमार महतो, राम प्रवेश महतो व प्रमोद कुमार महतो को दफा 301/34 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को पांच हजार रुपये की […]

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मधुबनीः द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश चतुर्थ ने जानलेवा हमला के मामले में सुनवाई करते हुए. लखनौर थाना क्षेत्र के देवनगर कोरियापट्टी निवासी आरोपित महेंद्र महतो, जय कुमार महतो, राम प्रवेश महतो व प्रमोद कुमार महतो को दफा 301/34 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को पांच हजार रुपये की अर्थदंड कि सजा शनिवार को सुनाई है. इसके अल ावा न्यायालय ने उक्त अभियुक्तों दफा 341 भादवि एक माह साधारण कारावास दफा 448, व 323 भादवि में 6 माह साधारण कारावास कि भी सजा सुनाई है.

वहीं आरोपित महेंद्र महतो व जय कुमार महतो को दफा 379 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन कि ओर से अपर लोग अभियोजक मो. जहांगीर खां व सूचक कि ओर से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस करते हुए मांग की कि उक्त अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है. इसलिए कानून के प्रावधान के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाय. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कृष्ण देव यादव व हरिवंश नारायण यादव ने बहस करते हुए. न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी. अभियोजन के अनुसार उक्त अभियुक्तों द्वारा सूचक राम अशीष सिंह के घूस कर जान मारने के नियत से हमला कर दिया था. इसमें सूचक सहित उनके भाभी सुमित्र देवी, मां गंगिया देवी को लाठी से मारकर जख्मी कर दिया था. साथ ही आलमीरा तोड़ कर 42 हजार रुपये निकाल लिया था. घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है. इस बाबत सूचक राम अशीष सिंह के बयान पर दिनांक 19 जून 10 को लखनौर थाना कांड संख्या 43/10 दर्ज हुआ था.

न्यायिक आयोग की जांच दो जून को

मधुबनी. मधुबनी गोली कांड की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग की अगली सुनवाई आगामी 2 व तीन जून को होगी. उक्त जानकारी वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने दी. ज्ञात हो कि 12 अक्तूबर 2012 को मधुबनी मुख्यालय में हुई आगजनी व गोली कांड की जांच कर रही न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस उदय सिंह हैं. अधिवक्ता श्री सिन्हा ने बताया कि 2 व 3 जून को आयोग में बहस की कार्यवाही होगी. पीएचइडी निरीक्षण भवन में बने अस्थायी न्यायिक जांच आयोग कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से 2 जून को कार्यवाही शुरू होगी.

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