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दो अभियुक्त को हुई सजा, अधिक सजा के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश को समर्पित

Updated at : 17 Dec 2024 6:48 PM (IST)
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दो अभियुक्त को हुई सजा, अधिक सजा के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश को समर्पित

अभियुक्त को अधिक सजा के लिये अभिलेख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय भेज दिया गया.

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उदाकिशुनगंज/ग्वालपाड़ा. उदाकिशुनगंज व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम शंभु दास ने दो अभियुक्त के खिलाफ आरोप को सत्य पाते हुए अधिक सजा के लिए अभिलेख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय भेजा गया. जानकारी के अनुसार आलमनगर थाना कांड संख्या 236/22के दो अभियुक्त रंजना देवी एवं अमित कुमार निवासी आलमनगर को धारा 363, 365,120(बी) भादवि में दोषी पाते हुए मंडल कारा उदाकिशुनगंज भेज दिया. अभियुक्त को अधिक सजा के लिए अभिलेख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय भेज दिया गया. इस आशय की जानकारी एसीजेएम शंभु दास ने दी. क्या है मामला – प्राथमिकी के सूचक कालीचरण मंडल भ्रमरपुर टोला वार्ड नंबर 6 निवासी की दो पत्नी है. पहली पत्नी रंजना देवी एवं दूसरी पत्नी पिंकी देवी. सूचक कालीचरण मंडल ने वर्ष 2022 के विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी दूसरी पत्नी पिंकी देवी के नौ वर्षीय पुत्र सोनम कुमार को अपनी पहली पत्नी रंजना देवी, भाई अमित कुमार एवं पहली पत्नी के पुत्र गौतम कुमार के द्वारा गायब करने का आरोप लगाते हुये मामला दर्ज कराया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों ने सूचक के आरोप का समर्थन करते हुये न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया. अमित कुमार पुर्व से ही जेल में है एवं गौतम कुमार फरारी है. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं सम्यक सुनवाई के उपरांत एसीजे एम शंभु दास ने अहम फैसला सुनाया. न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त रंजना देवी एवं मंडल उपकारा में बंद अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए सेशन ट्राइबल धारा रहने के कारण अभियुक्त को अधिकतम सजा के लिए वाद दौरासुपुर्द के पश्चात अभिलेख को जिलाएवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय में भेज दिया गया, अभियोजन पक्ष से मृत्युंजय कुमार पंकज, एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनजीत कुमार ने सुनवाई में भाग लिया. बीसी मनीष कुमार, धीरज कुमार मौजूद थे,,

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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