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सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजन को पांच साल बाद मिला चार लाख मुआवजा

Updated at : 20 Sep 2025 7:30 PM (IST)
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सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजन को पांच साल बाद मिला चार लाख मुआवजा

सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजन को पांच साल बाद मिला चार लाख मुआवजा

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सिंहेश्वर. रामपुर गांव में सड़क दुर्घटना में मृत महिला के पति को करीब पांच साल बाद चार लाख रुपये का आपदा राहत मुआवजा मिला. बताया गया कि सिंहेश्वर अंचलाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना में मृत रामपुर वार्ड 12 निवासी जैफुल खातून के पति मो अमलुद्दीन को राशि वितरित की. यह भी बताया गया कि मो अमलुद्दीन की पत्नी बीबी जैफुल खातून की करीब पांच साल पहले सामूहिक दुर्घटना में मौत हो गई थी. इस संबंध में सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 36/20 दर्ज किया गया था. सामूहिक दुर्घटना में जैफुल खातून की मौत के बाद आपदा राहत राशि के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था, लेकिन त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाया था. अंचलाधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही त्रुटि को तुरंत सुधारा गया. दस्तावेज को स्वीकृति के लिए जिला को भेज दिया गया. अपर जिला दंडाधिकारी, आपदा प्रबंधन ने दस्तावेज की अनुशंसा कर उसे जिला दंडाधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया. जिला दंडाधिकारी ने दस्तावेज को स्वीकृति दे दी. इसके बाद अंचलाधिकारी ने मृतका के पति मो अमलुद्दीन को चार लाख रुपये प्रदान किए. मो अमलुद्दीन ने बताया कि आपदा राहत राशि के लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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