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खाद व्यापारी से लूट के मामले में छह साल के सश्रम कारावास

Updated at : 27 Sep 2025 7:25 PM (IST)
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खाद व्यापारी से लूट के मामले में छह साल के सश्रम कारावास

खाद व्यापारी से लूट के मामले में छह साल के सश्रम कारावास

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मधेपुरा.

व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नुतन कुमारी की अदालत ने खाद व्यापारी से हथियार का भय दिखाकर लूट के मामले में शंकरपुर नवटोलिया निवासी राकेश कुमार को छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

मामले के सूचक शंकरपुर प्रखंड के हरोलवा निवासी सुरेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार के शंकरपुर बाजार में राधा किसान सेवा केंद्र के नाम से खाद बीज की दुकान चलाते हैं. 30 जनवरी 2023 को शाम के करीब छह बजे शंकरपुर नवटोलिया निवासी राकेश कुमार पिता जीतन यादव चार पहिया वाहन से आया और उसके दुकान के सामने वाहन लगा दिया तथा दुकान में घुसकर पिस्टल उसके कान में सटा दिया और एक लाख रुपये रंगदारी मांगने लगा और उसने मेरे पेंट की जेब में रखे 25 हजार रुपये निकाल लिये. सूचक ने बताया कि सभी घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी. इस मामले में सूचक ने मामला दर्ज कराया.

अनुसंधानकर्ता सियावर मंडल ने गवाही में बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध चार और आपराधिक मामले है. सूचक ने अपनी गवाही में 25 हजार रुपये निकालने की बात की. जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई. सभी घटना के तथ्यों एवं गवाहों की गवाही के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की अदालत ने यह पाया कि अभियुक्त को दी जाने वाली सजा तीन वर्ष से ऊपर है और न्यायालय को तीन वर्ष तक की ही सजा देने का ही अधिकार है तो वाद को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सजा बिंदु पर सुनवायी के लिए भेजा गया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उस समय राज्य की ओर से बहस अभियोजन पदाधिकारी सृष्टि कुमारी कर रही थी. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 386 में छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 384 में तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 504 में एक वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 में दो वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपये अर्थदंड एवं 27 शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. सभी सजायें साथ साथ चलेगी. मामले में बचाब पक्ष की ओर से बहस सुरेंद्र मोहन सिंह एवं राज्य की ओर से बहस अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ओमप्रकाश सिंह कर रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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