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रैगिंग एक दंडनीय अपराध: प्रधानाचार्य

Updated at : 13 Aug 2025 6:07 PM (IST)
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रैगिंग एक दंडनीय अपराध: प्रधानाचार्य

रैगिंग एक दंडनीय अपराध: प्रधानाचार्य

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उदाकिशुनगंज. हरिहर साहा महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज की एनएसएस इकाई ने एंटी रैगिंग दिवस पर रैगिंग निषेध अभियान चलाया. मौके पर स्वयंसेवकों व स्वयंसेविकाओं ने छात्र-छात्राओं को जागरूक किया. रैगिंग के विरोध में रैगिंग छोड़ो, दोस्ती जोड़ो और न रैगिंग न डर, काॅलेज बने बेहतर के नारे लगाये व महाविद्यालय परिसर में पोस्टर लगाकर रैगिंग निषेध का संदेश दिया. प्रधानाचार्य डॉ जवाहर पासवान ने कहा कि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में ज्येष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों को शारीरिक, आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से क्षति पहुंचाना रैगिंग कहलाता है. यदि कोई छात्र किसी कनिष्ठ छात्र को अपमानित करता है, डराता धमकाता है अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाता है, तो यह रैगिंग है. रैगिंग करने वाले छात्र के लिए महाविद्यालय से निष्कासन व दंड का प्रावधान है. एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो सरवर मेहदी ने कहा कि विश्वविद्यालय विनिमय 2009 के द्वारा रैगिंग रोकने के लिए नियम बनाये गये हैं. उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों को रैगिंग मुक्त परिसर बनाने के लिए आदेश दिया गया. महाविद्यालय में रैगिंग सेल भी गठित है. यदि किसी छात्र-छात्रा को किसी भी प्रकार से उत्पीड़न या अपमान का सामना करना पड़ता है, तो वह अपनी शिकायत महाविद्यालय में दर्ज करा सकता है. मौके पर डॉ सुमन कुमार झा, डॉ पंकज कुमार, प्रो अरुण कुमार महतो, प्रो नागेश्वर दास, डॉ विश्वजीत, डॉ अमित कुमार मिश्रा, प्रो दीपेश कुमार, आमिर, प्रशांत कुमार, सरफराज, सौरभ, नवाब, सोनी कुमारी, बाबी कुमारी, रानी खातून, सरिता कुमारी आदि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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