पासपोर्ट सेवा मोबाईल कैंप समाहरणालय में 28 से 30 जनवरी तक

Published by :Kumar Ashish
Published at :12 Dec 2025 6:44 PM (IST)
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पासपोर्ट सेवा मोबाईल कैंप समाहरणालय में 28 से 30 जनवरी तक

पासपोर्ट सेवा मोबाईल कैंप समाहरणालय में 28 से 30 जनवरी तक

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मधेपुरा. जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं रहने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा समाहरणालय परिसर मधेपुरा में 28 से 30 जनवरी 2026 तक पासपोर्ट सेवा मोबाईल कैंप का आयोजन किया जायेगा. इच्छुक आवेदक पासपोर्ट बनाने के लिए निर्धारित तिथि को समाहरणालय परिसर में आयोजित कैंप में आवेदन कर सकते हैं.कागजात में आधार कार्ड (आवेदक के नाम का, केंद्र राज्य के सरकारी आवास का स्टेट ऑफिस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा जारी आवास, वितरण प्रमाण पत्र (आवेदक के नाम का), आवेदक के नाम का वैध राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड/पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति अथवा विभाग द्वारा जारी बोनाफाईड सर्टिफिकेट, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता-पहचान-पत्र (आवेदक के नाम का), बिजली का बिल (आवेदक के नाम का), ख्याति प्राप्त कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को जारी (लेटर हेड) पर प्रमाण-पत्र (आवेदक के नाम का), रसोई गैस कनेक्शन का प्रमाण (आवेदक के नाम का), आयकर निर्धारण आदेश (आवेदक के नाम का), पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी शादी का प्रमाणपत्र के साथ पति/पत्नि का पते का प्रमाण (नई शादीशुदा आवेदक), माता/पिता का पासपोर्ट व माता पिता का पते का प्रमाण (केवल नाबालिग बच्चों के लिए यदि पता अलग हो, माता/पिता का पासपोर्ट (केवल नाबालिग बच्चों के लिए यदि पता एक हो, पुत्र/पुत्री का पासपोर्ट व पुत्र/पुत्री का पते का प्रमाण (केवल आश्रित माता पिता के लिए यदि पता अलग हो), पुत्र/पुत्री का पासपोर्ट (केवल आश्रित माता पिता के लिए यदि पता एक हो), बैंक का फोटो व मुहर युक्त पासबुक (आवेदक के नाम का), भारतीय डाक, डाक विभाग द्वारा जारी पता का प्रमाण (पीओए), पंजीकृत किराये का अनुबंध (आवेदक के नाम का), पति/पत्नी का पासपोर्ट (जिसमें परिवार का विवरण हो व पता अंकित हो), पति/पत्नी का पासपोर्ट के साथ पति/पत्नी के पता का प्रमाण (जिसमें परिवार का विवरण हो व पता अलग अंकित हो), टेलीफोन बिल (लैंडलाईन या पोस्ट-पेड मोबाईल का बिल आवेदक के नाम का), पानी का बिल (आवेदक के नाम का) शामिल है. पता का प्रमाण के लिए कोई एक प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा, संलग्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति साफ व पढ़ने योग्य हो. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जाने वाले दस्तावेज (कोई एक), नगर निगम अधिकारी या जन्म व मृत्यु पंजीयण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र/मैट्रीक प्रमाण पत्र व मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड/वोटर आईडी/ड्राईविंग लाइसेंस (यदि जन्मतिथि पूर्णतः अंकित हो तो), पुराने पासपोर्ट में वर्णित जन्मतिथि, एलआइसी द्वारा जारी पॉलिसी बॉड, मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र/मैट्रीक प्रमाण पत्र व मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र शामिल है. सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा. संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति साफ व पढ़ने योग्य हो. यदि कोई आवेदक सरकारी कर्मचारी हो तो उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा विभाग से जारी अनुबंध “ए/जी ” अथवा अनुबंध “एच” भी जमा करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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