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राष्ट्रीय लोक अदालत सुलभ प्रक्रिया, आपसी सहमति से होता निपटारा : जिला जज

बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी बना रहता है. उन्होंने आमलोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की

मधेपुरा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत आमलोगों के लिये काफी लाभदायक है. इस आयोजन को लोगों काफी सराहा. यह लोगों को सुलभ प्रक्रिया के तहत मामलों का निपटारा करने में सहयोग प्राप्त हुआ है. इसमें सैकड़ों मामलों का निपटारा होने से राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचने वाले लोगों के आंखों में खुशी देखी गयी. जिससे लोगों का न्याय एवं न्यायालय के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है.

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करते हुये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय की ऐसी सरल एवं सुलभ प्रक्रिया है, इसमें आपसी सहमति के आधार पर मामलों का त्वरित निपटारा होता है. इससे न केवल समय एवं धन की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी बना रहता है. उन्होंने आमलोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की. जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सरकार एवं न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण पहल है. इसके माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का समाधान संभव है, इससे न्याय व्यवस्था पर बोझ भी कम होता है. पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने कहा कि आपसी समझौते से मामलों का निपटारा समाज में शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा देता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव पुजा कुमारी साह ने राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया एवं इसके लाभों की जानकारी देते हुये बताया कि इसमें आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, राजस्व मामले, बिजली-पानी बिल से संबंधित विवाद समेत अन्य सिविल मामलों का निपटारा किया जाता है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 13 बेंच का गठन किया गया था. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजकिशोर यादव एवं सचिव सदानंद यादव ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुये कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है.

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