मधेपुरा. भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण व पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि के तहत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने बैठक की, जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने भाग लिया. विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मलित करना. राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करें. बूथ लेवल एजेंट की सक्रिय भागीदारी से यह कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा. यदि कोई विसंगतियां/ त्रुटियां हो, तो उसका समाधान तैयारी के प्रारंभिक चरण में ही कर लिया जाय, जिससे दावे, आपतियों और अपीलों की संख्या में कमी लायी जा सके. इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारी घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व बूथ स्तर अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तविक रूप से वृद्ध, बीमारी, दिव्यांगजन, गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाय. बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा समय निर्धारित किया गया है. जिस निर्वाचक का जन्म 01.07.1987 से पूर्व भारत में हुआ है, उन्हें अपने जन्म तिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए केवल अपना वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना है. जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 01.07.1987 व 02.12.2004 के बीच में भारत में हुआ है, उन्हें अपना और माता-पिता में से किसी एक का वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना है. जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है, उन्हें अपना, अपने पिता व अपनी माता से संबंधित वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना है. यदि माता पिता में से कोई भारतीय नहीं हो तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता पिता के वैद्य पासपोर्ट व वीजा की स्वअभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना है. कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 के निर्वाचक सूची में दर्ज है, तो उसे निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्रता सिद्ध करने के लिए निर्वाचक द्वारा भरे हुए गणना फॉर्म के साथ संबंधित निर्वाचक सूची की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति की प्रति संलग्न कर जमा किया जाना है. प्रत्येक मतदाता को यह प्रपत्र आवश्यक जानकारी और स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ बीएलओ को देना होगा.
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