एक अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित एक लाख रुपये अर्थदंड

Updated at : 14 Feb 2025 8:35 PM (IST)
विज्ञापन
एक अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित एक लाख रुपये अर्थदंड

एक अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित एक लाख रुपये अर्थदंड

विज्ञापन

मधेपुरा. एडीजे-6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुणाल की कोर्ट ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया. इस मामले में नाबालिग लड़की को जबरन भगा ले जाने व दुष्कर्म के एक मामले की अंतिम सुनवाई की. अभियुक्त रामकुमार गुप्ता को दोषी ठहराते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एससीएसटी की धारा में दोषी करार देते दो वर्ष कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई है. जो सजायें साथ साथ ही चलेगी. मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के मंगरवाड़ा की है. जहां चार दिसंबर 2017 को गांव की ही एक लड़की घर से कुछ दूरी पर किसी अन्य के खेत में घास काटकर शाम में घर लौट रही थी. वही पहले से घात लगाए गांव के ही कामेश्वर गुप्ता का पुत्र रामकुमार गुप्ता लड़की को जबरन पकड़ लिया व खेत में ले जाकर थ्रीनट दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही उसे जबरन अपने बाइक से लेकर पूर्णिया चला गया. जहां उसे एक सुनसान घर में दो रात रखा और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी करता रहा. तीसरे दिन रामकुमार गुप्ता लड़की को मंगरवाड़ा में नहर किनारे छोड़कर भाग गया. इस संबंध ने लड़की ने गांव में सभी लोगों को जानकारी देते न्याय की गुहार लगायी, लेकिन रामकुमार गुप्ता और उसके परिजन लड़की को जातिसूचक गाली देकर अपने दरवाजे से भगा दिया. लड़की 18 गांव में सबके पास न्याय के लिए दर-दर भटकती रही. लेकिन किसी ने इसकी एक नहीं सुनी. तब लड़की खुद से इस मामले को श्रीनगर थाना में देकर न्याय की गुहार लगायी. लड़की के आवेदन पर 22 दिसंबर 2017 को रामकुमार गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया. मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता बाहस कर रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन