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एक अप्रैल से इ-रिक्शा और ऑटो से स्कूल नहीं जायेंगे बच्चे

21 जनवरी 2025 को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई थी.

मधेपुरा जिले में एक अप्रैल 2025 से स्कूली बच्चों को ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा से स्कूल ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब इ-रिक्शा और ऑटो से बच्चे स्कूल नहीं जायेंगे. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात),विहार,पटना के पत्र के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक यातायात चेतनानंद झा द्वारा सभी थाना अध्यक्ष एवं ओपी अध्यक्ष को पत्र भेज कर अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा,ऑटो के परिचालन को 01 अप्रैल 2025 में प्रतिबंधित करने हेतु विधालय प्रबंधन,अभिभावक,ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच सूचना को प्रचारित प्रसारित करते हुए प्रभावकारी ढंग से लागू कराने का निर्देश दिया गया है. बतादें कि परिवहन विभाग,बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना सं.-06/विविध(ई.रिक्शा)-07/2015-परिवहन के अनुसार,अब ई-रिक्शा और ई-कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा. इस आदेश को लेकर 21 जनवरी 2025 को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई थी. लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन वाहनों का इस्तेमाल बच्चों के परिवहन के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा था. जिससे दर्दनाक सड़क दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी.

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