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अवैध बालू गिट्टी डिपो संचालकों पर केस दर्ज

Updated at : 15 Nov 2024 9:24 PM (IST)
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अवैध बालू गिट्टी डिपो संचालकों पर केस दर्ज

अवैध बालू गिट्टी डिपो संचालकों पर केस दर्ज

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प्रतिनिधि, चौसा

प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अरजपुर पश्चिमी पंचायत के भटगामा व लौवालगान में अवैध रूप से चल रहे बालू गिट्टी डिपो के संचालकों पर खनन व भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक केस दर्ज कराया.

खनन व भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि सशस्त्र बल व जिला खनन कार्यालय में प्रतिनियुक्त गृह रक्षक के साथ भटगामा व लौआलगान क्षेत्र में लघु खनिज के अवैध भंडारण के विरुद्ध छापेमारी की. इस क्रम में 10 अवैध डिपो संचालकों के द्वारा अवैध तरीके से बालू गिट्टी इत्यादि का डिपो चलाया जा रहा था. थाने में दिये आवेदन में बताया गया कि छापेमारी के दौरान भंडार लघु खनिज के भंडारण करता जमीन मालिक या उसके प्रतिनिधि भंडारण स्थल पर मौजूद नहीं थे. किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त स्थल पर भंडार लघु खनिज संबंधित किसी भी तरह का वैध कागजात या अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित भू स्वामियों द्वारा भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बगैर लघु खनिज तथा बालू गिट्टी स्टोन डस्ट इत्यादि का भंडारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है. जो अवैध है इन लोगों के द्वारा अवैध रूप से लघु खनिज का भंडारण कर बिहार खनिज नियम 2019 के तहत अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण किया गया है. आवेदन में बताया गया कि भंडारा में स्थल के आसपास उपस्थित ग्रामीणों द्वारा भंडारण करता के नाम एवं पता बताया. जिसमें भटगामा निवासी गुड्डू चौधरी, लौवा लगान निवासी चंदन राय,गुड्डू राय, नवगछिया निवासी मोहन सिंह, आनंद कुमार, कुरसेला निवासी रमेश भंडारी,रवि कुमार जायसवाल जबकि अन्य अमन चौधरी,अमन जायसवाल एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. जबकि सभी आरोपित व्यक्ति पर खनन विभाग ने कुल 82 लाख 44 हजार 875 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है. इस बाबत थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि खनन विभाग की ओर से प्राप्त आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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