हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

मधेपुरा : बुधवार को व्यवहार न्यायालय में दो अलग मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. जिला जज मजहर इमाम की अदालत में कुमाराखंड थाना क्षेत्र में हटिया एवं बट्टी वसूलने के विवाद में मनबोध यादव की हत्या के मामले में आरोपित कमलेश्वरी यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन […]
मधेपुरा : बुधवार को व्यवहार न्यायालय में दो अलग मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. जिला जज मजहर इमाम की अदालत में कुमाराखंड थाना क्षेत्र में हटिया एवं बट्टी वसूलने के विवाद में मनबोध यादव की हत्या के मामले में आरोपित कमलेश्वरी यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. जबकि भाई के साथ सिविल कोट से गवाही देकर लोट रहे सूर्यनारायण यादव की हत्या के मामले में एडीजे तृतीय न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में रामनाथ यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास, 20 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी.
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