हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

Published at :22 Mar 2017 5:38 AM (IST)
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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

मधेपुरा : बुधवार को व्यवहार न्यायालय में दो अलग मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. जिला जज मजहर इमाम की अदालत में कुमाराखंड थाना क्षेत्र में हटिया एवं बट्टी वसूलने के विवाद में मनबोध यादव की हत्या के मामले में आरोपित कमलेश्वरी यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन […]

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मधेपुरा : बुधवार को व्यवहार न्यायालय में दो अलग मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. जिला जज मजहर इमाम की अदालत में कुमाराखंड थाना क्षेत्र में हटिया एवं बट्टी वसूलने के विवाद में मनबोध यादव की हत्या के मामले में आरोपित कमलेश्वरी यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. जबकि भाई के साथ सिविल कोट से गवाही देकर लोट रहे सूर्यनारायण यादव की हत्या के मामले में एडीजे तृतीय न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में रामनाथ यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास, 20 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी.

कुमारखंड थाना क्षेत्र में बेलारी ओपी अंतर्गत कुशहा में हाट लगाने तथा बट्टी वसूलने के सवाल पर कमलेश्वरी यादव एवं मनबोध यादव में झड़प हुई. कमलेश्वरी यादव द्वारा मनबोध की हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाते हुए मामला दर्ज कराया. इस मामले में 22 सितंबर 2014 को हत्या के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज मजहर इमाम द्वारा कमलेश्वरी यादव को सजा सुनाई गयी. जबकि दूसरे मामले में ग्वालपाड़ा शाहपुर निवासी सूर्यनारायण यादव अपने भाई महादेव यादव के साथ मधेपुरा सिविल कोर्ट से टाइटिल सूट में गवाही देकर लौट रहे थे. वह टाइटिल सूट अभियुक्त लोगों के विरुद्ध था. जैसे ही ग्वालपाड़ा से दोनों भाई अपने घर के रास्ते पर बढ़े तभी एक दर्जन से ज्यादा घुड़सवार उनलोगों के तरफ बढ़े. दोनों भाई उनलोगों को पहचान लिये, कारण विवाद उन्हीं लोगों से था.
दोनों भाई जान बचाकर भागे तथा जान बचाने हेतु अपनी बहन सीता देवी के घर शाहपुर के टीकर टोला में कोठी के पीछे छिप गये. इतने में अपराधी लोग पीछा करके वहां पहुंच गये तथा घर का किवाड़ तोड़कर सूर्य नारायण यादव को मार दिया. महादेव यादव बगल के मचान के नीचे छिप गया. इस कारण बच गया. महादेव यादव ने इस बाबत उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 74/91 दर्ज करवाया. इस मामले में चार अभियुक्तों को पहले सजा दी जा चुकी है.
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