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हत्या के 11 आरोपी को उम्रकैद की सजा

अवैध संबंध बना हत्या का कारण मधेपुरा : जिला जज मजहर इमाम की अदालत ने अवैध संबंध के कारण आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोपी बिहारीगंज निवासी मंतलाल मंडल,राजा राम मंडल, हरिलाल मंडल, मंडल, अनिल मंडल, गिरधारी मंडल, सुलो मंडल, फौजदारी मंडल, खंतर मंडल, शीशु मंडल,बेगाए मंडल, नन्कु मंडल, को उम्रकैद व तीस हजार […]

अवैध संबंध बना हत्या का कारण

मधेपुरा : जिला जज मजहर इमाम की अदालत ने अवैध संबंध के कारण आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोपी बिहारीगंज निवासी मंतलाल मंडल,राजा राम मंडल, हरिलाल मंडल, मंडल, अनिल मंडल, गिरधारी मंडल, सुलो मंडल, फौजदारी मंडल, खंतर मंडल, शीशु मंडल,बेगाए मंडल, नन्कु मंडल, को उम्रकैद व तीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.
बिहारीगंज के चंद्रकांत मंडल ने अपने पुत्र धमेन्द्र मंडल की हत्या का आरोप लगाते हुए इन लोगों के खिलाफ बिहारीगंज थाना में मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार धमेन्द्र मंडल का उसकी चचेरी साली के साथ अवैध संबंध था. जिसका गांव के लोग विरोध करते थे. गांव वाले के लाख समझाने के बावजूद भी धमेन्द्र द्वारा नहीं मानने पर 20 सितम्बर 2008 को इन लोगों ने बहला फूसला कर गांव से दूर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद लाश को पास के नदी में फेंक दिया.
दो माह के बाद सड़ी गली स्थिति में लाश बरामद की गयी थी. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतिम सुनवाई में भादवि की घारा 364 में दस वर्ष तथा दस हजार जुर्माना लगाया. वही हत्या के मामले में आजीवन करावास तथा बीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई.
हत्या में दो दोषी करार
मधेपुरा. जिले के शकरपुर प्रखंड स्थित कलहुवा गांव में तीन साल पहले हुई एक हत्या के मामले में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश एम के द्विवेदी ने शंभू यादव व चिचाय यादव को दोषी करार दिया है. 21 जनवरी को अपराधियों को सजा सुनायी जायेगी.

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