हत्या के मामले में आजीवन कारावास

Published at :25 Nov 2014 8:03 PM (IST)
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हत्या के मामले में आजीवन कारावास

मधेपुरा. हत्या के मामले में एडीजे एमके द्विवेदी की अदालत ने घोलट सादा को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मृतक भरत सादा की पत्नी गतिया देवी के अनुसार सात अगस्त 2012 की रात्रि को बेलोखड़ी घैलाढ़ निवासी भरत सादा को घोलट सादा मेला दिखाने ले गया, लेकिन सुबह में भरत सादा घर नहीं […]

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मधेपुरा. हत्या के मामले में एडीजे एमके द्विवेदी की अदालत ने घोलट सादा को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मृतक भरत सादा की पत्नी गतिया देवी के अनुसार सात अगस्त 2012 की रात्रि को बेलोखड़ी घैलाढ़ निवासी भरत सादा को घोलट सादा मेला दिखाने ले गया, लेकिन सुबह में भरत सादा घर नहीं लौटा. इस पर उसकी पत्नी के पूछने पर उसके पति के बारे में घोलट सादा कुछ भी बताने से इनकार कर गया. मृतक की लाश खेत में मिली थी. उसकी हत्या गला दबा कर की गयी थी. इस संबंध में मधेपुरा थाना कांड संख्या 386/12 दर्ज कराया गया था.

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