प्रतिनिधि, मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड स्थित हथियोंधा पंचायत के पंचायत सचिव को राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का दंड लगाया है. राज्य सूचना आयुक्त ने दंड आरोपित करते हुए पांच किस्तों में राशि जमा करने का निर्देश दिया है. वाद संख्या 67716/11-12 में आवेदन राजीव जोशी ने सूचना का अधिकार 2005 अंतर्गत प्रपत्र के के अनुसार 27 अक्तूबर 2011 को पंचायत सचिव हथियोंधा का वित्तीय वर्ष 2010-11 में बीआरजीएफ की राशि से उक्त पंचायत में कुल कितने और किन स्थानों पर सोलर लाइट लगायी गयी.
उप विकास आयुक्त मधेपुरा से सोलर लाइट योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की गयी या नहीं, ली गयी तो स्वीकृत पत्र की सत्यापित छात्रा प्रति लाइट आपूर्ति के लिए किस तिथि को सूचना निविदा प्रकाशित की गयी और कितने एजेंसी उसमें भाग लिये चयनित एजेंसी से खरीद की गयी सोलर लाइट की अभिश्रव की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं 2006 से अद्यतन पंचायत में चलाये गये तमाम कार्यों का पूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराने संबंधी मामले पर सुनवाई के उपरांत मुख्य सूचना आयुक्त जेएम पिल्लै ने ग्राम पंचायत हथियोंधा को आरटीआइ एक्ट के तहत 25 हजार रुपये दंड आरोपित करते हुए पांच किस्तों में राशि जमा करने का आदेश निर्गत किया है.