सभी को मिली जमानत, खुला बाजार

मधेपुरा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिव चंद की अदालत में बुधवार को पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुरलीगंज में गत दिनों हुए उपद्रव एवं लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार हुए सभी 26 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है. […]
मधेपुरा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिव चंद की अदालत में बुधवार को पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुरलीगंज में गत दिनों हुए उपद्रव एवं लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार हुए सभी 26 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है. पुलिस की पर्यवेक्षण टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि 12 लोगों को संलिप्तता इस मामले में प्रतीत नहीं हो रही है. वहीं शेष 14 लोगों के विरुद्ध गंभीर श्रेणी के छह धाराओं को हटा लिया गया है.
गौरतलब है कि मुरलीगंज मामले में गिरफ्तार सभी 26 लोगों के जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष सोमवार को जमानत आवेदन दाखिल किया गया है. मंगलवार को इस आवेदन पर सुनवाई करने के दौरान न्यायालय द्वारा केस डायरी व पर्यवेक्षण टिप्पणी की मांग की गयी. पुलिस से इसे अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. पुन: जमानत आवेदन पर बुधवार को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी. न्यायालय के आदेश के बाद जमानत आवेदन दाखिल करने वाले वरीय अधिवक्ता जवाहर झा ने कहा कि पुलिस डायरी व पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद जमानत की राह आसान हो सकी.
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