मधेपुरा : जिन विद्यालयों के शिक्षा समिति की अवधि 30 सितंबर 2017 तक पूर्ण होने वाली है, उस विद्यालय में शिक्षा समिति का गठन 15 सितंबर 2017 गठित करें. इस कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जायेगी. सभी विद्यालयों के 2015-16 व 2016-2017 का मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना विद्यालय विकास अनुदान व विद्यालय मरम्मत व रखरखाव का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से 15 सितंबर तक जमा कराना होगा. यह बातें प्रखंड संसाधन केंद्र सिंहेश्वर में आयोजित बैठक में बीइओ डा यदुवंश यादव ने कही. इससे पहले सिंहेश्वर व शंकरपुर प्रखंड के सभी संकुल समन्वयकों की बैठक आहूत की गयी.
जिसमें एआइओएस के तहत डीएलएड करने के बारे में चर्चा करते हुये बीइओ ने बताया कि प्रशासनिक विद्यालयों में एक से आठ के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को मार्च 2019 के पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के माध्यम से डीएलएड करना अनिवार्य है. अत: सभी अप्रशिक्षित शिक्षक एनआइओएस के माध्यम से आॅन लाइन डीएलएड कोर्स में नामांकन 15 सितंबर 2017 तक निश्चित रूप से करा ले. वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो किसी भी संस्थान में नामांकन ले चुके हैं और उनका रिजल्ट प्रकाशन मार्च 2019 तक नहीं होता है. उन्हें भी एनआइओएस के माध्यम से आॅन लाइन डीएलएड करना है.
प्राइवेट स्कूल के अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए भी यही मानक निर्धारित की गयी है. नामांकन से पूर्व स्कूल का कोड व आधार कार्ड जरूरी है, जो शिक्षक एक से आठ में बीएड कर चुके हैं. उन्हें छह माह का संवर्धन कोर्स करना होगा. इस कोर्स का नामांकन ऑफ लाइन के माध्यम से होगा. इस कोर्स की फीस पांच हजार निर्धारित की गयी है. संबंधन कोर्स में नामांकन 16 सितंबर 2017 के बाद प्रारंभ होगा. बैठक में बीआरपी नवीन कुमार नूतन, देव बाबू व शिवेश कुमार, संकुल समन्वयक शक्ति कुमार, मनोज कुमार, मनोज कुमार, दिनेश प्रसाद, अर्जुन कुमार, संजय कुमार, नवीन कुमार, माधुरी मिलन, अशोक कुमार, कौशल कुमार, अखिलेश कुमार , जयकुमार ज्वाला, समन्वयक लालबहादुर, शैलेंद्र कुमार, दीपनारायण, सूर्य किरण, संजय कुमार, किशोर कुमार, जहीरद्दीन, प्रदीप कुमार पप्पू आदि मौजूद थे.