राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर उठायें लाभ: डालसा सचिव
Updated at : 09 Apr 2026 7:29 PM (IST)
विज्ञापन

पक्षकार को भी त्वरित न्याय मिल सकेगा.
विज्ञापन
नौ मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
लोक अदालत में बिजली, टेलीफोन बिल, वाहन संबंधित बकाया, बैंक ऋण व अन्य मामले का निशुल्क समाधान कराने की बात कही
लखीसराय. जिला न्यायालय परिसर में डालसा सचिव विद्यानंद सागर ने अपने कार्यालय कक्ष में गुरुवार को आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित किया. इस दौरान डालसा सचिव ने अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल कराने के लिए विभिन्न माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों के लिए सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय का प्रभावी माध्यम है. इसमें लंबित वादों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है. लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिलता है. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वाहन से संबंधित बकाया, बैंक ऋण, बीमा, पारिवारिक विवाद सहित अन्य सिविल प्रकृति के मामलों का निःशुल्क समाधान किया जायेगा. इससे न केवल न्यायालय पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि पक्षकार को भी त्वरित न्याय मिल सकेगा. डालसा सचिव ने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराएं. उन्होंने बताया कि विभिन्न विभाग एवं बैंक से भी समन्वय बनाकर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. कहा कि जनभागीदारी से ही राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सकता है. मौके पर अधिकार मित्र अजय कुमार यादव मौजूद थे.———————————————————————————————————————
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Rajeev Murarai Sinha Sinha
Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




