बालिकाओं को 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध
Edited by Rajeev Murarai Sinha Sinha
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सेविका के रैंकिंग खराब होने के कारण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.
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आईसीडीएस के योजनाओं को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान
नोनगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र की अच्छी स्कोर नहीं रहने के कारण जागरूकता अभियान
रामगढ़ चौक. संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय के तत्वावधान में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) सह नोडल पदाधिकारी मिशन शक्ति के वंदना पांडेय की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रखंड के नोनगढ़ गांव के सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. डीपीओ ने उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जिला में केंद्र संख्या 66 की सेविका के रैंकिंग खराब होने के कारण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. सभी पात्र लाभुक को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया कि समय से यदि लाभुक का इंट्री हो जाता है तो अपने लक्ष्य के साथ साथ लाभुक को प्रोत्साहन राशि भी मिल जाता है. इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेटी को सशक्त बनाने के लिए सारे आयाम पर ध्यान दें और उन्हें बेटों की तरह देखभाल करें. साथ ही पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स पर भी चर्चा किया गया. पीएम मातृ वंदना योजना के पोर्टल में आने वाले समस्याओं पर भी चर्चा किया गया एवं इसके निदान के लिए आवश्यक निर्देश हब के जिला मिशन समन्वयक को दिया गया. हब के जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष 7 महीना का कम से कम उम्र होना चाहिए. इस योजना का एक और उद्देश्य है कि बाल विवाह न हो, यदि कोई महिला 18 वर्ष से पहले मां बनती है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए बाल विवाह को कोई बढ़ावा न दें, क्योंकि ये कानूनन अपराध है. पंचायत की मुखिया जुली देवी ने भी संबोधित किया. मौके वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अमित कुमार, एमटीएस नवींद्र दास, सेविका अनिता कुमारी, कंचन, साजिया, मंजूषा, सुनीता कुमारी सहित कई अन्य मौजूद रहे. ———————————————डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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