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कोरोना के प्रसार को रोकने को लगा सकते हैं जरूरी प्रतिबंध

कोरोना के प्रसार को रोकने को लगा सकते हैं जरूरी प्रतिबंध

लखीसराय : गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के आदेश में वर्णित किया गया है कि राज्य सरकार परिस्थितियों का आकलन कर आवश्यक अतिरिक्त तथा अधिक कड़े प्रतिबंध लगा सकती है. अतः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी जिलाधिकारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के आदेश के अतिरिक्त स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर वे अपने क्षेत्र में जरूरी प्रतिबंध लगायेंगे.

बाजारों में अत्यधिक भीड़ होने तथा दुकानदारों के द्वारा मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन न किये जाने की स्थिति में नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानों के समीपवर्ती दुकानों को भी दो दिनों तक बंद रखने का भी आदेश जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जा सकेगा. होटल बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जायेगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैंटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे. नियंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाये जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा.

ऐसे सामाजिक एवं परिवारिक समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जायेगा. यह प्रयास किया जायेगा कि एक होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किया जाये. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेंमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जायेगा, जहां जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन कर स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. उपरोक्त आशय की जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बृजेश कुमार विकल ने जिला प्रशासन की ओर से जारी किये गये पत्र के माध्यम से दी.

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