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विकसित बिहार के सात निश्चय को लेकर डीएम ने की बैठक

Updated at : 11 Jun 2024 9:14 PM (IST)
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विकसित बिहार के सात निश्चय को लेकर डीएम ने की बैठक

समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गयी.

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लखीसराय. समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गयी. डीएम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विकसित बिहार के सात निश्चय में तीन मुख्यमंत्री निश्चय योजना की समीक्षा की गयी. बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत योजना का लाभ प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे बेरोजगार युवा को जो अध्ययनरत नहीं है जिनकी योग्यता इंटर पास है इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके साथ ही आवेदक बिहार राज्य का हो और वह बेरोजगार होना चाहिए. बैठक में कहा गया कि आवेदक के श्रम संसाधन द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का अनुवाद प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. इस योजना के लाभ के लिए 10वीं तथा 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा का उतीर्ण संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ आवासीय आधार कार्ड का मूल प्रति का छायाप्रति, विद्यालय के एसएसएलसी आदि होना आवश्यक है. वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर समीक्षा करते हुए कहा कि आवेदक बिहार या अन्य राज्य एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकित हो या नामांकन के लिए चयनित हो. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि पर आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिसमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, उनका अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए. दसवीं कक्षा एवं उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो, बारहवीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता का प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो का होना अनिवार्य है. दूसरी ओर कुशल युवा कार्यक्रम को लेकर भी बैठक में समीक्षा की गयी. इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की तिथि को आयु सामान्य वर्ग हेतु 15 से 28 वर्ष, वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत परीक्षा वर्ग का 15 से 31 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 15 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होनी चाहिए. आवेदक कम से कम मैट्रिक पास हो. इस योजना को लेकर आवेदक के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि होना आवश्यक है. बैठक में कहा गया कि इस योजना से अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक अपने स्तर से कार्य करें. बैठक में डीइओ यदुवंश राम, जिला योजना पदाधिकारी ओमप्रकाश सिंह, जिला नियोजन पदाधिकारी जैनेंद्र कुमार, डीआरसीसी के प्रबंधक संजय कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे.

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