अधिवक्ता के निधन पर नहीं रुकेगा कोर्ट का काम

Published by : Rajeev Murarai Sinha Sinha Updated At : 10 May 2026 5:39 PM

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महीने में एकबार होगा शोकसभा

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लखीसराय. सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देश पर बड़ा बदलाव करते हुए अब अधिवक्ता के निधन पर बार-बार न्यायिक कार्य स्थगित नहीं होगा. महीने में सिर्फ एक बार सभी दिवंगत अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक शोकसभा होगी. उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव राजेश कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य न्यायिक कार्यों में निरंतरता, लंबित केसों में देरी रोकना और मुवक्किलों को राहत देना है. महासचिव राजेश कुमार ने इसे “स्वागत योग्य ” बताते हुए कहा कि बार-बार काम रुकने से अधिवक्ताओं और मुवक्किलों दोनों को परेशानी होती थी. अब नियम का सख्ती से पालन होगा, कोई अपवाद नहीं.

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