आपदा से होने वाली क्षति के तहत मुआवजा की दी गयी जानकारी

Updated:
विज्ञापन

आपदा से होने वाली क्षति के तहत मुआवजा की दी गयी जानकारी

विज्ञापन

लखीसराय. जिला परिषद के सभागार में मंगलवार को जिप अध्यक्ष अंशु कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में डीडीसी सुमित कुमार, सीएस डॉ वीके सिन्हा, एसडीओ चंदन कुमार, वरीय उप समाहर्ता सह आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शशि कुमार की उपस्थिति में जिले आंधी तूफान एवं बारिश से हुई क्षति को लेकर जिला परिषद सदस्य के साथ बैठक की गयी है. बैठक में कहा गया कि आपदा से अलग-अलग होने वाली क्षति का अलग मुआवजा देने का प्रावधान है. जैसे झोपड़ी जलने पर आठ हजार, पक्का मकान के आंशिक क्षति पर चार हजार, पशु शेड क्षति पर तीन हजार, गाय भैंस के मरने पर 37 हजार 500, फसल क्षति पर 17 हजार पर हेक्टेयर, एक सप्ताह तक हॉस्पिटल में घायल के इलाज के लिए 54 सौ, एक सप्ताह से अधिक समय तक घायल के इलाज के लिए 16 हजार, मौत पर चार लाख मुआवजा देने का प्रावधान है. बैठक में कहा गया कि फसल क्षति को लेकर कृषि विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी है. पटना मुख्यालय से भी फसल क्षति के आकलन को लेकर कृषि विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी है. बैठक में सभी सीओ, बीडीओ व जिला परिषद सदस्य के अलावा जिला परिषद के प्रतिनिधि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Rajeev Murarai Sinha Sinha

लेखक के बारे में

By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन