कार्बाइड गन व अवैध पटाखों के उपयोग व बिक्री पर लगा प्रतिबंध

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छठ महापर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले में शांति, सुरक्षा व जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्बाइड गन तथा अवैध पटाखों के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है

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जिला प्रशासन ने छठ पर्व को देखते हुए अवैध पटाखों के उपयोग, भंडारण व बिक्री पर लगाया प्रतिबंध छठ घाटों के आसपास विशेष गश्ती करने का डीएम ने दिया निर्देश प्रतिनिधि, लखीसराय छठ महापर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले में शांति, सुरक्षा व जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्बाइड गन तथा अवैध पटाखों के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है. जिला जनसंपर्क विभाग की जारी आम सूचना में कहा कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है. ताकि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या जनहानि से बचा जा सके. हाल के दिनों में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लोहे, स्टील एवं पीवीसी पाइप से निर्मित कार्बाइड गन बनायी जा रही है. जिसका प्रयोग त्योहारों विशेषकर छठ पर्व के दौरान ध्वनि उत्पन्न करने हेतु किया जाता है. यह कार्य पूर्णत: अवैध है तथा इसके प्रयोग से लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आयी हैं. साथ ही इनसे पर्यावरण प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ने क संभावना भी रहती है. वहीं जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि जिले के अनुमंडलाधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध रूप से कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग करने वालों पर तत्क्षण कठोर कार्रवाई की जाय. इस संबंध में पुलिस बल को आवश्यक निगरानी बढ़ाने और छठ घाटों के आसपास विशेष गश्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है. डीएम ने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. पारंपरिक और सुरक्षित तरीके से ही छठ पूजा करें एवं किसी भी प्रकार के अवैध पटाखों या कार्बाइड गन का प्रयोग न करें. यदि किसी भी स्थान पर ऐसे उपकरणों का निर्माण या उपयोग होता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाना या जिला नियंत्रण कक्ष को दें.

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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