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बाल विवाह रोकने के लिए निकाली जागरूकता रैली

Updated at : 06 May 2024 6:30 PM (IST)
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बाल विवाह रोकने के लिए निकाली जागरूकता रैली

बाल विवाह रोकने के लिए निकाली जागरूकता रैली

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बड़हिया. अक्षय तृतीया 10 मई को है, इस दिन बड़ी संख्या में विवाह होते हैं. ऐसे में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने लखीसराय जिला प्रशासन सतर्क है. जिला प्रशासन ने अपील की है कि पहले विवाह की निर्धारित आयु का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लें. लड़के की उम्र 21 व लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, इसके उपरांत ही विवाह करें. बाल विवाह केवल सामाजिक बुराई ही नहीं, कानूनन अपराध भी है. इसको लेकर जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र लखीसराय द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के सहयोग से अक्षय तृतीया से पूर्व बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जवाहर ज्योति बाल विकास लखीसराय के सीएसडब्ल्यू खुशबू कुमारी ने गंगासराय पंचायत के लोहरा गांव में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का संदेश देते हुए लोगों से अपील कर कहा कि अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह शुभ नहीं है, इसे अशुभ माना जाता है. बाल विवाह अपवित्र है और कोई भी धर्म इसे उचित नहीं मानता है. अक्षय तृतीया के दौरान उनकी शादी करने के बजाय उनकी रक्षा करने का शपथ लें. अपने बच्चों को बाल विवाह से बचाएं,बच्चों का जश्न मनाना चाहिए और उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहिये. बेटियों को पढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया जाना चाहिये. समय में अपनी क्षमता के अनुसार समाज के सामने एक आइकॉन बने. खुशबू कुमारी कुमारी ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है. विवाह मुहूर्त आते ही कई लोग विवाह का आयोजन करते हैं. ऐसे में बाल विवाह को खत्म करने के लिए कई जिलों में एक साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने लड़कियों की शादी 18 वर्ष और लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद ही करने की अपील की. बताया कि बाल विवाह होने के कारण ऐसे परिवार को किसी प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पाता है साथ ही बाल विवाह करने वाले दोनों पक्ष की ओर से उपस्थित अतिथियों, धार्मिक गुरु व टेंट बाजा वाले आदि सभी संलिप्त लोगों को भारतीय कानून के अंतर्गत सजा भी हो सकती है. यदि बाल विवाह से संबंधित कोई प्रकरण किसी भी नागरिक के संज्ञान में आता है तो वह तत्काल हेल्पलाइन नंबर 112 महिला एवं बाल विकास हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या स्थानीय पुलिस स्टेशन व चौकी पर सूचित कर दें, जिससे बाल विवाह को रोका जा सके. मौके पर एकाउटेंट पप्पू यादव, वार्ड सदस्य कैइली देवी, प्रीति कुमारी सहित कई ग्रामीण उपस्थित हुए.

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