16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

संढा गांव में प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया अवैध निर्माण

संढा गांव में प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया अवैध निर्माण

मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी आदेश के तहत की गयी कार्रवाई

सीओ के नेतृत्व में तीन घरों को किया गया ध्वस्त

हलसी. स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरखिंडी पंचायत के संढा गांव में सोमवार को तीन अतिक्रमणकारियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया. संढा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी. अतिक्रमण हटाने के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था. अतिक्रमण हटाने में दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी अंजली की प्रतिनियुक्ति की गयी. पुलिस बल एसआई राजेश कुमार यादव एवं एसआई सुजान अली के नेतृत्व में तैनाती की गयी थी. अतिक्रमण हटाने के साथ ही प्रशासन ने मौके पर मौजूद सरकारी भूमि का सीमांकन करके सरकारी भूमि को रेखांकित भी कर दिया है. दूसरी तरफ प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किया गया. इस संबंध में अंचलाधिकारी ने बताया कि खाता संख्या 58 खसरा 248 रकवा 2 एकड़ 18 डिसमिल है. जिसमें तीन लोगों द्वारा दो-दो डिसमिल पर अतिक्रमण किया गया था. अतिक्रमणकारियों की पहचान दुलार ढाढ़ी के पुत्र सुबोध राम, दशरथ राम एवं गन्हारी रजक के पुत्र दुखी रजक के रूप में हुआ है. सुबोध राम, दशरथ राम एवं दुखी रजक द्वारा अतिक्रमण करते हुए पक्का का मकान बना लिया गया था. जिसको प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चला कर तोड़ दिया गया. इस संबंध में अंचलाधिकारी ने बताया कि लगभग तीन लोगों के द्वारा तीन सौ स्क्वायर फीट अतिक्रमण कर लिया गया था. जिसे लेकर जल-जीवन-हरियाली तहत दो वर्ष पूर्व में शिकायत मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त क्यूआर कोड संख्या 2024020458 के तहत थाना संख्या 145 खाता संख्या 58 खसरा 248 के जमीन पर अतिक्रमण करने पर रोक लगाने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ था. वहीं उपरोक्त आवेदन के आलोक में अतिक्रमण वाद संख्या 14 /24-25 द्वारा अभिलेख संधारित कर कार्रवाई चालू किया गया. उपरोक्त आवेदन पर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन प्रणव से जांच प्रतिवेदन के आलोक में 23 नवंबर 2023 को संधारित कर कार्रवाई चालू किया गया. उपरोक्त वाद में बिहार सरकार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा तीन के अधिनियम दशरथ राम पेसर दुलार राम, दुखी रजक पेसर गन्हारी रजक, सुबोध प्रसाद दुलार राम तीनों परिवादी को प्रथम नोटिस एवं द्वितीय नोटिस निर्गत किया गया. उपरोक्त वाद में दिनांक 05.07.24 और तीनों परिवादी अनुपस्थित रहने के कारण प्रशासन का बुलडोजर नहीं चल सकता. उसके बाद सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें