वेंडर भी रखेंगे कंटेनर, निर्धारित जगह पर ही डालेंगे कचरा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Mar 2017 9:11 AM (IST)
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बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के लाये एक्ट होंगे लागू घर में ही विभक्त करें कचरा और डस्टबीन तक पहुंचायें लखीसराय : कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त जिला प्रशासन द्वारा इसके अनुपालन कराये जाने को लेकर योजना तैयार कर ली गयी है़ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा लाये गये एक्ट इस जिले में भी […]
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बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के लाये एक्ट होंगे लागू
घर में ही विभक्त करें कचरा और डस्टबीन तक पहुंचायें
लखीसराय : कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त जिला प्रशासन द्वारा इसके अनुपालन कराये जाने को लेकर योजना तैयार कर ली गयी है़ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा लाये गये एक्ट इस जिले में भी लागू होंगे. इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी सुनील कुमार ने संवाददाताओं को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह के लोगों को अपने-अपने घरों में ही कचरे को तीन तरह से विभक्त करके जमा रखना होगा़ अलग-अलग जमा कचरे को वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद के घरों के पास लगाये गये डस्टबीन तक पहुंचाना होगा़
बायो डिगरेबुल, सॉलिड एवं एजर्ड डस्ट को लेकर अलग-अलग डस्टबीन भी प्रयोग में लाया जायेगा़ शहर में खाद्य पदार्थ से जुड़े भेंडरों को अपने साथ कंटेनर रखकर निर्धारित जगह पर कचरा फेंकना पड़ेगा़ इसके लिए प्रचार-प्रसार किया जायेगा. इसके साथ-साथ एक्ट का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध जुर्माना निर्धारण करने का दायित्व लोकल बॉडी को दिया जायेगा़
100 से अधिक लोगों की भीड़ को लेकर लेनी होगी अनुमति: इसी दौरान जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कि जिले में शादी-विवाह या अन्य चिह्नित स्थलों पर भीड़ लगाने या वाद्ययंत्र के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है़ इसके लिए कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करते हुए इसके लिए तीन कार्य दिवस पूर्व ही सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी. समाहरणालय परिसर में निर्धारित धरना स्थल पर भी कचरा प्रबंधन के नियम लागू किये जायेंगे़
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