पीड़िता को मासिक खर्च व रहने की व्यवस्था देने का कोर्ट ने दिया आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Mar 2017 1:56 AM (IST)
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ससुराल वालों पर पीड़िता राखी ने लगाया था दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा करने का आरोप बड़हिया निवासी राखी की शादी जुलाई 2013 में हुई भागलपुर निवासी अमर ज्योति के साथ लखीसराय : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय लखीसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय दीपक कुमार ने एक दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के मामले […]
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ससुराल वालों पर पीड़िता राखी ने लगाया था दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा करने का आरोप
बड़हिया निवासी राखी की शादी जुलाई 2013 में हुई भागलपुर निवासी अमर ज्योति के साथ
लखीसराय : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय लखीसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय दीपक कुमार ने एक दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के मामले में ससुराल वालों को अपनी प्रताड़ित बहू हो साफ सुथरा रोशनी, बिजली, पानी व शौचालययुक्त घर में रखने के साथ ही जीवन यापन के लिए प्रति माह 10 हजार रुपये देने का अंतरिम आदेश दिया, जिसे वाद के निष्पादन तक लागू रहने की बात कही.
ज्ञात हो कि जिले के बड़हिया निवासी दिनेश सिंह की पुत्री राखी की शादी 11 जुलाई 2013 को सुरखीकल, तिलकामांझी भागलपुर में रहने वाले मकनपुर भागलपुर निवासी अमर ज्योति के साथ हुई थी़
शादी के बाद राखी के मायके आने व उसके वापस 12 नवंबर को ससुराल पहुंचने पर उसके ससुराल वालों ने उसे घर में प्रवेश करने नहीं दिया और उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया था़ जिससे बाद पहले राखी ने लखीसराय के महिला थाने में इसकी शिकायत की तथा बाद में फरवरी 2014 में राखी ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत व्यवहार न्यायालय लखीसराय में विविध वाद संख्या 4/14 दायर कर कोर्ट से न्याय की गुहार लगायी थी़ जिसमें अग्रेतर कार्रवाई के पश्चात विपक्षी सदस्य राखी के पति अमर ज्योति, सास व ननद कि ओर से दाखिल लिखित कथन के बाद पीड़िता कि ओर से धारा 23 के अन्तर्गत दाखिल अंतरिम राहत हेतु आवेदन पर दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गयी. जिसके पश्चात न्यायालय ने उपरोक्त अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.17 को सुरक्षित रख लिया था तथा उसपर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया़
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