13 आरोपित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

Published at :24 Jan 2017 4:39 AM (IST)
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13 आरोपित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

लखीसराय : सिविल कोर्ट लखीसराय के द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार तिवारी के न्यायालय में सोमवार को परिवाद संख्या 819/12 के 13 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया़ घटना के संबंध में बताया गया कि परिवादी सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी रामविलास सिंह की पत्नी शोभा देवी के अनुसार दोषमुक्त किये गये […]

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लखीसराय : सिविल कोर्ट लखीसराय के द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार तिवारी के न्यायालय में सोमवार को परिवाद संख्या 819/12 के 13 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया़ घटना के संबंध में बताया गया कि परिवादी सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी रामविलास सिंह की पत्नी शोभा देवी के अनुसार दोषमुक्त किये गये सभी आरोपी ने 23 नवंबर 2012 को उसके घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट करने के साथ घर के सामानों को नष्ट कर दिया था तथा घर के सामानों की चोरी कर ली थी.

उक्त मामले में कोर्ट द्वारा 20 जनवरी 2013 को संज्ञान लिया गया तथा पीके तिवारी के न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दलील में परिवादी द्वारा केस को सत्यापित नहीं किये जाने पर सोमवार को परिवाद के सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया. इसमें एक अभियुक्त अच्युतानंद सिंह की मौत पूर्व में हो चुकी है, इसके अलावा बबलू सिंह, टुन्ना सिंह, विमल सिंह, विकास कुमार, पंकज कुमार सहित 13 अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया़

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