अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या मामले में आजीवन कारावास

लखीसराय : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रवींद्र सिंह कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण कर हत्या करने के मामले में तथ्यों का विश्लेषण व गवाहों को सुनने के बाद दोषी मानते हुए नरेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि इसी मामले में मलेट्री महतो को फरारी माना गया है. अपर […]
लखीसराय : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रवींद्र सिंह कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण कर हत्या करने के मामले में तथ्यों का विश्लेषण व गवाहों को सुनने के बाद दोषी मानते हुए नरेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि इसी मामले में मलेट्री महतो को फरारी माना गया है.
अपर लोक अभियोजक दिनेश मंडल ने बताया कि कजरा कांड संख्या 353/2008 सत्र वास संख्या 743 सूचक बिजली देवी जो किशोरी महतो ग्राम उरैन की रहनेवाली है. घटना की तिथि 14 दिसंबर 2008 रात्रि लगभग 11.30 बजे घटना की रात्रि में सूचक की छोटी बच्ची रानी कुमारी उम्र लगभग पांच वर्ष अपने पिता के साथ घर में सोई हुई थी. गांव का ही नरेश महतो पे रामदेव महतो ने अपने सहयोगी मलेट्री महतो के साथ बच्ची का अपहरण कर लिया.
पांच दिनों के बाद 19 दिसंबर 2008 को बच्ची की लाश गांव के ही सरदारी महतो के अरहर की खेत में मिली. जिसमें बच्ची का गुप्तांग तहस-नहस पाया गया. मलेट्री महतो के फरार रहने के कारण नरेश महतो का विचारण किया गया. जो दिनांक 22 दिसंबर 2008 से लखीसराय उपकारा में बंदी है.
\विचारण के पश्चात न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रवींद्र कुमार सिंह ने नरेश महतो को बच्ची की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पत्र से पूर्व लोक अभियोजक शंभु शरण सिंह, अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार मंडल, बचाव पत्र से रमेश प्रसाद सिंह अधिवक्ता थे.
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