बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध : डीएम

Published at :17 Dec 2015 7:21 PM (IST)
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बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध : डीएम

बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध : डीएम श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन फोटो : 6(मंच पर मौजूद जिलाधिकारी डाॅ कौशल किशोर व अन्य.प्रतिनिधि, जमुई श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को स्थानीय अशोक नगर भवन में श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया […]

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बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध : डीएम श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन फोटो : 6(मंच पर मौजूद जिलाधिकारी डाॅ कौशल किशोर व अन्य.प्रतिनिधि, जमुई श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को स्थानीय अशोक नगर भवन में श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. सर्वप्रथम जिलाधिकारी डाॅ कौशल किशोर ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया. इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीएम श्री किशोर ने बताया कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार व शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 18 से 65 आयु वर्ग के लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपये अनुदान दिया जाता है. पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75 हजार तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 37 हजार 500 रुपया अनुदान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि कामगार की सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपया अनुदान की व्यवस्था है. 14 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों से काम कराना कानून अपराध है और इसके लिए सरकार की ओर से कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. एसडीओ विजय कुमार ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए मातृत्व लाभ, पेंशन, नि:शक्तता पेंशन, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता समेत कई प्रकार की योजना चलायी जा रही है. श्रमिक इनका लाभ अवश्य उठायें. इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, रामदास मंडल, राजेश टोपनो, बैजनाथ कुमार, प्रकाश कुशवाहा, शेषनाथ प्रसाद, पंकज कुमार आदि मौजूद थे.

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