खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज

Updated at :13 Nov 2015 6:35 PM
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खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज

खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज चकाई.अनुमंडलाधिकारी विजय कुमार के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आनंद सिंह चौधरी ने एफसीआइ का चावल एवं गेहूं अवैध रूप से भंडारण करने को लेकर बाजार के एक व्यवसायी पर खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराया. इस सम्बंध में पूछे जाने पर एम ओ […]

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खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज चकाई.अनुमंडलाधिकारी विजय कुमार के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आनंद सिंह चौधरी ने एफसीआइ का चावल एवं गेहूं अवैध रूप से भंडारण करने को लेकर बाजार के एक व्यवसायी पर खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराया.

इस सम्बंध में पूछे जाने पर एम ओ श्री चौधरी ने बताया कि जन वितरण प्रणाली के उपभेाक्ताओं के शिकायत पर अनुमंडलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए चकाई बाजार व्यवसायी पप्पू गुप्ता के नीजी गोदाम पर छापेमारी करने का निर्देश दिया था़ अंचलाधिकारी अक्षयवट तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बीते 16 अक्तूबर को पप्पू गुप्ता के बाजार स्थित नीजी गोदाम पर छापेमारी की थी.

जिसमें 500 क्विंटल से अधिक एफसीआइ का चावल तथा गेहूं का भंडारण पाया गया़ गोदाम सील कर इसकी जांच की जा रही थी़ जांच में एफसीआइ का माल पाये जाने पर व्यवसायी पर खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत थाना में कांड संख्या 129/015 की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है़

इस सम्बंध में व्यवसायी पप्पू गुप्ता ने बताया कि यह माल थाना में नीलामी के दौरान मेरे द्वारा खरीदा गया था़ जिसका कागजात भी उपलब्ध करा दिया गया है. इसके बाबजूद भी प्राथमिकी दर्ज कराना समझ से परे लग रहा है.

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