हत्यारोपी दो लोगों को आजीवन कारावास

Updated at : 05 Sep 2019 7:43 AM (IST)
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हत्यारोपी दो लोगों को आजीवन कारावास

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय प्रथम देवेंद्र प्रसाद केसरी के कोर्ट ने बुधवार को 1995 में हुए हत्या कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त सजा का […]

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लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय प्रथम देवेंद्र प्रसाद केसरी के कोर्ट ने बुधवार को 1995 में हुए हत्या कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है.

इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मो़ फारूख आलम ने बताया कि कोर्ट ने सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 90/95 तथा सत्रवाद संख्या 366/97 के सूचक सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के चकमसकन गांव निवासी बद्री यादव ने दिनांक 24 अप्रैल 1995 को बयान देते हुए कहा था कि उसका छोटा भाई जयनारायण यादव उर्फ मोहन बिहारशरीफ से मिनता बस से सूर्यगढ़ा लौट रहा था कि रास्ते में विद्यापीठ चौक के पास मुद्दालय सह निस्ता गांव निवासी प्रभात सिंह, जयराम यादव, ब्रजेश सिंह एवं विनोद कुमार हिमांशु ने उसे बस से उतार कर हत्या कर दी.
न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान ब्रजेश सिंह की मौत हो गयी तथा विनोद कुमार हिमांशु फरार चल रहा है, जिसके बाद न्यायालय ने शेष दो अभियुक्तों प्रभात सिंह एवं जयनारायण यादव को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोग अभियोजक मो़ फारूख आलम तथा बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
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