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नामांकन के नाम पर अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं: डीइओ

Updated at : 11 Jun 2019 7:23 AM (IST)
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नामांकन के नाम पर अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं: डीइओ

लखीसराय : प्लस टू उच्च विद्यालय घोसैठ में प्रभारी प्रधानाध्यापक व प्रधान सहायक व एक अन्य शिक्षक के द्वारा इस विद्यालय में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों से 50-50 रुपये की अतिरिक्त शुल्क वसूली किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच करने जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनयना कुमारी सोमवार को इस विद्यालय में पहुंची. जहां 11वीं वर्ग […]

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लखीसराय : प्लस टू उच्च विद्यालय घोसैठ में प्रभारी प्रधानाध्यापक व प्रधान सहायक व एक अन्य शिक्षक के द्वारा इस विद्यालय में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों से 50-50 रुपये की अतिरिक्त शुल्क वसूली किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच करने जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनयना कुमारी सोमवार को इस विद्यालय में पहुंची.

जहां 11वीं वर्ग की विभिन्न संकायों में नामांकन करवाने वाली छात्रा द्वारा डीइओ के समक्ष विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने में 50-50 रुपये की अवैध शुल्क वसूली की बात कहीं गयी. इस क्रम में नामांकन करवाने वाले अक्सर छात्र-छात्राओं ने डीइओ को अपने-अपने नामांकन के रसीद भी दिखाये. डीइओ के द्वारा जांच के दौरान स्कूली बच्चों के तमाम शिकायतें प्रथम दृष्टव्य पूर्णतः सही प्रतीत हुआ.
इसके बाद डीइओ ने विद्यालय प्रधान जयशंकर , प्रधान सहायक शिव कुमार सिंह एवं शिक्षक मिथिलेश कुमार सिंह से उक्त राशि को अविलंब नामांकित छात्र-छात्राओं के बीच वापस करने की तत्काल हिदायतें दीं. तीनों कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश जारी किया गया है. डीइओ ने जिले भर में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की 11वीं वर्ग में नामांकन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से निर्धारित शुल्क लेने को लेकर सूची भी जारी कर दिया गया है.
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