मनरेगा में लूट-खसोट के आरोप में कार्यक्रम पदाधिकारी अनुबंध मुक्त

Updated at : 26 Mar 2019 7:33 AM (IST)
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मनरेगा में लूट-खसोट के आरोप में कार्यक्रम पदाधिकारी अनुबंध मुक्त

सूर्यगढ़ा : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण लखीसराय के आदेश ज्ञापांक 350 दिनांक 20 मार्च 2019 द्वारा मो शाहनेवाजुल हक कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सूर्यगढ़ा का अनुबंध रद्द होने के उपरांत रिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सूर्यगढ़ा के पद पर सुशील कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सूर्यगढ़ा को लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. […]

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सूर्यगढ़ा : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण लखीसराय के आदेश ज्ञापांक 350 दिनांक 20 मार्च 2019 द्वारा मो शाहनेवाजुल हक कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सूर्यगढ़ा का अनुबंध रद्द होने के उपरांत रिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सूर्यगढ़ा के पद पर सुशील कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सूर्यगढ़ा को लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. इस बाबत ज्ञापांक 353 दिनांक 23/03/2019 द्वारा पत्र भेज कर सूचित किया गया है.

बताते चलें वर्ष 2016 में मो शाहनेवाजुल हक, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी अरियारी जिला शेखपुरा योजना के क्रियान्वयन में लूट-खसोट की शिकायत मिलने के बाद जांचोपरांत यह पाया गया कि मो शाहनेवाजुल हक कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मनरेगा योजना में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं किया गया तथा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गयी.
दिनेश कुमार एवं अन्य ग्रामीण जनता ग्राम पंचायत हुसैनाबाद थाना-अरियारी में मुखिया, मनरेगा कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा लूट-खसोट की शिकायत की गयी थी.
इसके उपरांत जिला पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा हुसैनाबाद पंचायत में मनरेगा योजनाओं की जांच के लिये ज्ञापांक 1491 दिनांक 22/08/2016 द्वारा एक टीम गठित किया गया. जांच टीम द्वारा पत्रांक 64 दिनांक 11/02/2017 द्वारा हुसैनाबाद पंचायत का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके अनुसार हुसैनाबाद पंचायत में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पाया गया था.
क्या था आरोप
जांच में उदय पंडित पिता भुना पंडित जॉब कार्ड संख्या 679 की मृत्यु 2011 में होने के बाद भी वर्ष 2012 में इनके नाम पर कार्य दिखा कर राशि का भुगतान किया गया. एके-एक व्यक्ति का दो एवं तीन जॉब कार्ड बनाकर राशि निकासी किया गया. घर से बाहर नहीं होने बाली महिलाओं के नाम पर राशि की निकासी किया गया.
धनी-संपन्न लोगों के नाम पर मनरेगा राशि की निकासी किया गया. ग्राम हुसैनाबाद में बड़की तलाब के किनारे व मिल्की पुल से सतबिगही पुल तक पौधारोपण में अनियमितता बरती गयी.
स्थल निरीक्षण में एक भी पौधा नहीं पाया गया. अतः विभागीय पत्रांक 8574 दिनांक 22/09/2009 एवं 4142 दिनांक 25/05/2009 में निहीत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा ज्ञापांक 1185 दिनांक 01/09/2018 के पत्र द्वारा मो शाहनेवाजुल हक कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) अनुबंध मुक्त करने की अनुशंसा जिलाधिकारी लखीसराय को किया गया था.
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