लखीसराय : इंदिरा आवास (पीएम आवास) योजना से अव्यस्क बच्चे को भी प्रखंड द्वारा लाभान्वित किया जाना है. इसके लिये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिलाधिकारी एवं उपविकास आयुक्त को पत्र लिखा है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक 11012 /1/ आरएच के माध्यम से पत्र में कहा गया है कि सामाजिक , आर्थिक जनगणना 2011 के सूची में दर्ज परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी विधवा व अभिभावक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है.
घर के मुखिया पति एवं पत्नी दोनों की मौत हो जाने के बाद उसके आश्रित को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभांवित किया जा सकता है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि घर के मुखिया पति , पत्नी की मौत हो जाने के बाद अव्यस्क बच्चे का नाम सामाजिक , आर्थिक , जाति जनगणना 2011 में प्रदर्शित हो रहे हैं तो उसके नाम अभिभावक , ब्लॉक, पंचायत स्तर के अधिकारी के संयुक्त रूप से जांच करके लाभ दिया जा सकता है. इसके अलावा पीएम आवास को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया है
कि अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले सामान्य तथा अल्पसंख्यक परिवार को आवास स्वीकृत किया जा सकता है. सामाजिक,आर्थिक जनगणना 2011 के फिलहाल कोई हेरफेर होने की संभावना को टालते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अलावा सामान्य एवं अल्पसंख्यक श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले अनुसूचित जाति जन जाति परिवार का भी आवास स्वीकृत होगी. यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के श्रेणी प्रदर्शित सामान्य एवं अल्पसंख्यक को अनुसूचित जाति जन जाति के श्रेणी मे एवं सामान्य एवं अल्पसंख्यक के श्रेणी में प्रदर्शित अनुसूचित जाति जन जाति को सामान्य एवं अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख कर ही आवास से लाभुकों को लाभांवित किया जा सकता है. उक्त सभी आशय का स्पष्ट ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी के पत्रांक 27 दिनांक 24 अक्तूबर 2017 से की गयी है. सरकार के सचिव ने पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभुकों के लिये जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त् को पत्र लिख लाभुकों के लिये दिशा निर्देश प्रदान किया है.