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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

किशनगंज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया. जिला जज की अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या के आरोपित अभियुक्त कालीचरण बास्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थिक दंड की भी सजा सुनाई. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश पारित किया गया है. चंदर राम की हत्या के मामले में सजा सुनाई. मामले में 29 मई 2021 को मृतक चंदर राम साइकिल से सामान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे. तभी आरोपी कालीचरण बास्की ने मृतक चंदर राम पर बांस के फट्टे से सर में वार कर दिया. जिससे चंदर राम गंभीर रूप से घायल हो गए थे. चंदर राम को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलवा में भर्ती करवाया गया था. जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया था.दूसरे दिन इलाज के दौरान चंदर राम की मौत हो गई थी. इस केस में अदालत ने आरोपित कालीचरण बास्की को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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