किशनगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने पहाड़कट्टा बसारत नगर निवासी आरोपी मोहम्मद परवेज उर्फ तबरेज को पोक्सो अधिनियम की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अदालत ने तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का आदेश पारित किया है. विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की. मामले में ढाई वर्ष पूर्व पहाड़कट्टा थाना में कांड संख्या 88/22 व पोक्सो वाद संख्या 28/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था. इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी.विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने जोरदार तरीके से दलील रखी. मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई. न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाये जाने से बुद्धिजीवियों में यह चर्चा है कि ऐसे निर्णय से बदमाशों में भय व्याप्त होगा और अपराध पर लगाम लगेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है